खुफिया इकाइयों समेत विभिन्न स्रोतों के इनपुट पर डीएम बरेली अविनाश सिंह एक्शनमोड में ! आने वाले विभिन्न त्योहारों व एग्जाम से पहले बरेली में धारा 163 कड़ाई से लागू ! जिलेभर के एसडीएम-सीओ व थानेदारों को कलेक्टर का फरमान, धारा 163 का उल्लंघन करने वालों पे चलायें कड़ा कानूनी हंटर
लखनऊ (धर्मेंद्र रस्तोगी/जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज)। मौलाना तौकीर का नफरती साम्राज्य खत्म करने वाले यूपी के बरेली डीएम अविनाश सिंह एक्शनमोड में हैं। खुफिया इकाइयों समेत विभिन्न स्रोतों से मिले इनपुट की गंभीरता समझ आईएएस अविनाश सिंह ने मंगलवार को जिलेभर में धारा 163 कड़ाई से लागू कर दी है। 17 बिंदुओं पर आधारित इस निषेधाज्ञा के तहत जनपद के सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी जनसभा, जलसा, जुलूस या धरना प्रदर्शन बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक जगहों पर पांच या फिर उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक उन्माद फैलाने, अफवाह फैलाने वालों, प्रतिबंधित वस्तुएं रखने वालों, अवैध शराब बिक्री करने वालों पे जिला प्रशासन कड़ा कानूनी हंटर चलायेगा। बरेली के जिला प्रशासन मुखिया अविनाश सिंह ने बड़े स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि बिना किसी स्पष्ट पहचान के कोई भी शख्स साइबर कैफे, होटल व सराय आदि में कार्य नहीं कर सकेगा और ना ही ठहर सकेगा। आने वाले महाशिवरात्रि, होली, होलिका दहन,शबे बरात आदि त्योहारों व विभिन्न परीक्षाओं के चलते उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के क्रम में धारा 163 तत्काल प्रभाव से 25 मार्च तक जनपद बरेली के संपूर्ण क्षेत्र में प्रभावी रहेगी। बरेली कलेक्टर अविनाश सिंह ने नगर मजिस्ट्रेट समेत जिलेभर के एसडीएम, सीओ व थानेदारों को कड़ाई से धारा 163 का अनुपालन सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। (जर्नलिस्ट इन्वेस्टीगेशन न्यूज)।